दतिया जिले में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए विदाई के दौरान बारात को रास्ते में रोक दिया। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर टीम ने ग्राम खटोला में 16 वर्ष 6 माह की नाबालिग बालिका की शादी की सूचना मिलते ही मौके पर घेराबंदी की। दस्तावेज जांच में उम्र कम पाए जाने पर बालिका को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया।
प्रशासन ने इस मामले में केवल परिजनों पर ही नहीं, बल्कि टेंट संचालक, डीजे मालिक और हलवाई सहित सभी सेवा प्रदाताओं के खिलाफ भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिले में पहली बार इतनी व्यापक कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में आयु प्रमाण पत्र के बिना किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम की बुकिंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।











