Lok Sabha Election 2024 : इस बार मध्य प्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 12 में चुनाव होंगे। 11 लोकसभा सीधी में संसदीय क्षेत्र क्र. शहडोल के 12 नं. 13 जबलपुर के संसदीय क्षेत्र क्र. मण्डला के 14 संसदीय क्षेत्र क्रमांक। इसकी शुरुआत बुधवार 20 मार्च से होगी और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार 28 मार्च को होगी। नामांकन जमा करने वाले उम्मीदवार शनिवार 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, शुक्रवार को होगा। सभी चरणों की मतगणना 4 जून को होगी।
सभी जिलों में 367 सहायक मतदान केन्द्र
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन को बताया कि मध्य प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64,523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। लोकसभा चुनाव में मतपत्रों का वितरण चुनाव की तारीख से 10 दिन पहले अलग-अलग चरणों में शुरू हो जाएगा. यह कार्य मतदान दिवस से 5 दिन पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और राज्य और केंद्र सरकार पर लागू होते हैं। सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष और शिकायत कक्ष अब कार्यरत हैं।
सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में संपत्ति की बर्बादी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 2 लाख 76 हजार 892 सरकारी भवनों, 1 लाख 88 हजार 203 सार्वजनिक संपत्तियों तथा 57 हजार 992 निजी संपत्तियों पर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई है।
उम्मीदवार को इन मामलों की जानकारी देनी होगी
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ पत्र 24 घंटे के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhapraदेश.nic.in पर प्रदर्शित कर दिये जायेंगे।
- उम्मीदवार को शपथ पत्र में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होगी, ताकि मतदाता उक्त उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जान सकें।
- राजनीतिक दलों को तीन अलग-अलग तारीखों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में एक उद्घोषणा प्रकाशित करनी होगी जिसमें आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन का आधार बताया जाएगा।
- उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में उम्मीदवार की जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
- लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 95 लाख रुपये तय की गई है. इसके लिए उम्मीदवार को बैंक में एक अलग खाता खोलना होगा।
- दैनिक खर्चों का सारा लेखा-जोखा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त चुनावी खर्च रजिस्टर में अवश्य रखना होगा।
- सभी पोस्टर, बैनर और पत्रक, भले ही नामांकन से पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हों लेकिन नामांकन के बाद उपयोग/प्रदर्शित किए गए हों, ये सभी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़े जाएंगे।
- नामांकन पत्र जमा करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति होगी।
- मतदान के दिन उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट और उम्मीदवार के चुनाव एजेंट/कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता को पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए केवल एक-एक वाहन की अनुमति होगी।
- संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनुमति प्राप्त करना तथा वाहन के विंडशील्ड पर मूल अनुमति पत्र/पास प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- रैली के लिए किराए/पट्टे पर लिए गए वाणिज्यिक वाहनों के सभी खर्च विज्ञापन व्यय खाते में शामिल किए जाएंगे।
- उम्मीदवार द्वारा भाग ली गई रैलियों/फोटो प्रदर्शनी/मंच साझा करने आदि पर किए गए सभी खर्च। उन्हें उम्मीदवार के अभियान व्यय खाते में भी जोड़ा जाएगा।
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