ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : “बालिग महिला अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र”

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 वर्षीय महिला को अपनी पसंद से प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार है।