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मध्य प्रदेश

सिंगरौली न्यूज़ : उत्कृष्ट समाजसेवा मे राष्ट्रीय गौरव पुरूस्कार मिला सिंगरौली के राजकुमार जायसवाल को

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सिंगरौली न्यूज़ : उत्कृष्ट समाजसेवा मे राष्ट्रीय गौरव पुरूस्कार मिला सिंगरौली के राजकुमार जायसवाल को

सिंगरौली  राष्ट्रसेवा,बेहतरीन लेखन कार्य,युवाओं को ऊंचा उठाने,शिक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण, कैरियर,रक्तदान,इतिहास व संस्कृति आदि के जागरूकता के लिए भारत को विश्व पटल पर हमेशा – हमेशा के लिए स्वर्णिम स्थान पर देखने की चाह रखने वाले मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के युवा व्यक्तित्व , समाजसेवक, युवा कवि व लेखक राजकुमार जायसवाल सिंगरौली जिले के छोटे से गावँ बड़ोखर जी को समाज को ऊंचा उठाने व राष्ट्रसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोशली पॉइंट फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरुस्कार(नेशनल प्राइड अवार्ड) से सम्मानित किया गया है।

 

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Waidhan,Singrauli M.P. 9303838688

इन्हें ये सम्मान इनके उत्कृष्ट समाजसेवा – राष्ट्रसेवा, बेहतरीन लेखन कार्य,युवाओं को ऊंचा उठाने, शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यावरण, कैरियर,रक्तदान,इतिहास व संस्कृति आदि के जागरूकता के लिए किए गए प्रयास के आधार पर चयन किया गया है।उल्लेखनीय है कि राजकुमार जायसवाल ‘विचारक्रांति’ जी द्वारा समाजहित के लिए किए गए कार्यों से हजारों युवा प्रभावित होकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके बेहतरीन लेखन कार्य से भी हजारों युवा प्रभावित होकर लेखन के क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं।

लेखक के नाम व पता

राजकुमार जायसवाल पिता  श्री रामनारायण जायसवाल उम्र 24 वर्ष  निवाशी बड़ोखर

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पुरुस्कार विजेता राजकुमार जायसवाल जी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विवेकानंद केंद्र के माध्यम से साप्ताहिक विवेकानंद स्टडी सर्कल कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं।आप कई पुस्तकों के संकलकर्ता रहे हैं और लगभग 400 से भी अधिक पुस्तकों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं।

 

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आपके इस पुरुस्कार प्राप्ति से संपूर्ण मध्यप्रदेश में खुशी की लहर छा चुकी हैं।

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मध्य प्रदेश

कुर्सी पर चपरासी और सेवा में मौजूद महापौर, पढिए पूरी खबर

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कुर्सी पर चपरासी और सेवा में मौजूद महापौर, पढिए पूरी खबर

मध्य प्रदेश केई रीवा में से आई एक तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। तस्वीर मेन महापौर की कुर्सी पर एक चपरासी बैठा है और उनके सेवा के लिए खुद महापौर मौजूद रहें। दरअसल पूरा मामला चपरासी को एक दिन का महापौर बना कर देने का है।

जानिए पूरा मामला ?

दरअसल मौका था रीवा नगर निगम के चपरासी के रिटायरमेंट का। लंबे समय से मेयर अजय मिश्रा के साथ काम कर रहे यज्ञ नारायण रिटायर होने वाले हैं। इस स्थिति में महापौर काफी भावुक नजर आए। महापौर अजय मिश्रा ने उनकी सेवानिवृत्ति पर यज्ञ नारायण को कुछ समय के लिए महापौर के रूप में सम्मानित करते हुए उन्हें महापौर की कुर्सी पर बैठाया। बाद में उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इतना ही नहीं समारोह के बाद महापौर उन्हें कार में घर तक छोड़ने गए।

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मध्य प्रदेश

Justice ‍: शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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Justice ‍
शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सीधी 1 जून 2023 ।। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

बताया गया कि दिनांक 16.10.2021 को अभियोक्त्री ने थाना जमोड़ी में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 16 साल की है, कक्षा-8वी तक पढ़ी-लिखी है। आरोपी सुनील सिंह गोड़ उसके गांव भाठा थाना जमोडी का है, जिसके साथ उसकी करीब तीन साल से फोन पर बात-चीत होती थी। सुनील सिंह गोड़ उसे 2-3 बार घर से बाहर खेत में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम किया।

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अंतिम बार दिनांक 02.10.2021 को उसे जंगल तरफ बुलाया और शादी करने को बोलकर उसे सूरत ले गया एवं कुछ दिन बाद उसे वापस लाकर उसके घर छोड दिया और उससे शादी करने से मना कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना जमोड़ी में अभियुक्त सुनील सिंह गोड़ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 664/2021 अंतर्गत धारा 363,366,376(2)(द) भा.दं.स. एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय – पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी में प्रस्‍तुत किया गया, जहां माननीय विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी की न्‍यायालय के द्वारा सत्र प्र.क्र. 150/21 में आरोपी की अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्‍त सुनील सिंह गोड़ तनय छोटेलाल सिंह गोड़, उम्र लगभग 22 साल, निवासी ग्राम भाठा, थाना जमोड़ी, जिला-सीधी (म0प्र0) को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्‍ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

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प्रकरण में शासन की ओर से सशस्‍त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती श्रद्धा सिंह, विशेष लोक अभियोजक, जिला न्‍यायालय सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोक्‍त्री को प्रतिकरस्‍वरूप अर्थदण्‍ड की संपूर्ण राशि 11,000/-रू. के साथ – साथ 50,000/-रू. अतिरिक्‍त दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया।

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