सिंगरौली में लगातार, दिनों-दिन बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने शख्त निर्देश जारी किया है, जिसका उलंघन करने की दशा में सम्बंधित के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, केन्द्रीय मोटर यान 1989 एवं मध्य प्रदेश मोटर यान नियम 1994 के सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह शख्त निर्देश जिले में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों को देखते हुए जारी किया गया है। जिससे सड़क दुर्घटना, स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन एवं आमजन की सुरक्षा पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया है।
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यह आदेश सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव से सहमत होकर वाहनों के आवागमन हेतु नो-एण्ट्री लागू किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर 31 अगस्त 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
कोयला/राखड़ परिवहन हेतु भारी वाहनों का आवागमन हेतु प्रतिबंधित समय सारणी
| क्र. | 01 |
| क्षेत्र | धिरौली कोल माइंस पार्किंग एरिया। |
| मार्ग का विवरण | (A) खनुआ तिराहा-गजरा बहरा (रेल्वे साइडिंग), अमिलिया घाटी-गड़ाखाड़ (बाज़ार) से बंधौरा पॉवर प्लांट तक (B) खनुआ तिराहा-गजरा बहरा (बाज़ार) से रेल्वे साइडिंग सरई तक। |
| समय | सुबह 07:00 बजे से रात 09:00 बजे तक। |
अन्य समस्त प्रकार के भारी वाहन (रेत, गिट्टी,सहित) के आवागमन हेतु प्रतिबंधित समय सारणी
| क्र. | 01 |
| क्षेत्र | सरई-लंघाडोल मुख्य मार्ग। |
| मार्ग का विवरण | (A) धिरौली-खनुआ तिराहा-गजरा बहरा-अमिलिया घाटी, अमिलिया घाटी-गड़ाखाड़ (बाज़ार) से बंधौरा पॉवर प्लांट तक (B) सरई बाज़ार-झारा -खनुआ तिराहा-गजरा बहरा-गड़ाखाड़ (बाज़ार) तक। |
| समय | दोपहर 04:00 बजे से रात 09:00 बजे तक। |










